
भारतीय संविधान क्या हैं? | मौलिक अधिकार | नीति निर्देशक तत्व | मौलिक मौलिक कर्तव्य
भारत का संविधान, 26 नवम्बर 1949 को लागू किया गया था। तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवम्बर भारत के सविधान सभा के रूप में घोषित किया गया है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है।भारत का संविधान रानी एलिजाबेथ द्वारा लिखा गया इनमै भारत समेत 7 देश मौजूद थे। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जिसके अंतर्गत समाज में सभी व्यक्तियों को संविधान में समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।
संविधान क्या हैं? | संविधान की परिभाषा? | What are constitutions?
संविधान एक मौलिक दस्तावेज या एक मौलिक कानून है। जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, देश का संचालन करने, और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। यह राज्य के अंगों की शक्तियोँ का निर्धारण एवं करता है। संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार | Fundamental Rights of the Indian Constitution
भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार है।
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व | Directive Principles of Indian Constitution
भारतीय संविधान के 5 नीति निर्देशक तत्व हैं।
- आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व
- कृष्ण, कुटीर, उद्योग और ग्राम पंचायत संबंधी निर्देशक तत्व
- स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व
- न्याय सामाजिक हित की रक्षा संबंधित निर्देशक तत्व
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य | Fundamental Duties of Indian Constitution
42 वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य है जो निम्नलिखित हैं।
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- संविधान को स्वीकार करना और उनके आदर्शों तथा संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रहित का सम्मान करना।
- उन महान आदर्शों का अनुसरण तथा पालन करना जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक हैं।
- भारत की प्रभत्सत्ता, सुरक्षा और अखंडता का समर्थन और संरक्षण करना।
- देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करना।
- धर्म भाषा जाति और क्षेत्रीय आदि से परे रहकर भारत के सभी लोगों में भाईचारे और मित्रता की भावना को बढ़ावा देना।
- अपनी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध परंपरा का संरक्षण करना तथा उसे सम्मान देना।
- राष्ट्रीय पर्यावरण जिसमें झील,नदियां, और जंगली जानवर सम्मिलित है उनका संरक्षण एवं सुरक्षा करना और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानवता और जांच एवं सुधार करने की भावना विकसित करना।
- जन संपत्ति का संरक्षण करना और हिंसा का त्याग करना।
- माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालों को को शिक्षित बनाएं।
संविधान का उद्देश्य–
- सरकार के अंगो की शक्तियों जैसे – कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना।
- सरकार के अंगो का सृजन करना जैसे – विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि।
- सरकार के सभी अंगो के बीच संबंधोँ को स्पष्ट करना।
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