हेलो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। अगर आपको लोकतंत्र के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।
लोकतंत्र की विशेषताएं-
1.प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक - लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें प्रतिनिधित्व का आधार देवी ना होकर लौकिक होता है।
2.सार्वजनिक हितों का संरक्षक - शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। इस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं अपने हितों को अपनी सरकार के संरक्षण में दे देती है और सरकार उनकी रक्षा करती है।
3.लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है - लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं। इन चुनावों को जीतने के लिए, विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव आंदोलन चलाते हैं और अपने दल की नीतियों को घोषित करते है। उनके नेता शासन की प्रशंसा या आलोचना करते है। जनता अपने प्रतिनिध चुनती है। और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते है। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।
4.उत्तरदायित्व की भावना - लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदाई होती है। सरकार को जनता के हितों की सुरक्षा और उसकी उन्नति संबंधी अपने कर्तव्य का पालन आवश्यक रूप से करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसे जनता द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है।
5.भरातरी की भावना - सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक प्रणाली की अनिवार्य विशेषताएं हैं। ऐसी शासन प्रणाली में धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सब लोग समान होते है और सभी को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर भरातरी भावना की विकास होना बिलकुल स्वाभाविक है।
6.लिखित संविधान - लोकतंत्र की एक विशेषता यह है कि राज्य का संविधान लिखित होना चाहिए। यद्यपि इंग्लैंड में सविधान के अलिखित होने पर भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, परंतु यह एक अपवाद है।
7.उदारवादी सरकार - लोकतंत्र में सरकार उदारवादी है जिसके द्वारा देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार संभव हो सकते हैं।
8. वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार- लोकतंत्र की यह भी एक विशेषता है कि इसमें वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया जाता है वयस्क मताधिकार का अभिप्राय है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर स्वत ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।